कार के लिए इस्तेमाल होने वाले इस अलार्म ब्लॉकर की ऑनलाइन बिक्री पर लगेगी रोक? परिवहन मंत्रालय ने कही ये बात

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केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितित गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार कार की पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली लगाना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है…

प्रतीकात्मक फोटो

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर ई-कॉमर्स कंपनियों पर सीट बेल्ट अलार्म ब्लॉक करने वाले उपकरण बेचने पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया है. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षा प्राधिकार ने कार की सीट बेल्ट अलार्म को ब्लॉक करने वाला उपकरण बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को इस साल मई में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मिली शिकायत के आधार पर नोटिस भेजा था. 

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितित गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार कार की पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली लगाना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में सड़क दुर्घटना में रविवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद गडकरी ने यह बयान दिया है. मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे थे.

भारत में कारें ज्यादातर सामने बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अलर्ट सिस्टम के साथ आती हैं. कई कारों में तो ऐसा भी मैकेनिज्म आता है कि कि यदि आगे की सीट वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो कार आगे ही नहीं बढ़ती हैं. हालांकि, पीछे के यात्रियों के लिए ऐसा कोई अलर्ट सिस्टम नहीं है. सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स क्लिप होते हैं जो सीट बेल्ट लगाने के बाद बीप करना भी बंद कर देते हैं.

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