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उपभोक्ता मंच ने चेक अस्वीकार करने के मामले में SBI पर 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया

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उपभोक्ता मंच ने चेक अस्वीकार करने के मामले में SBI पर 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. धारवाड़ जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा पर एक कन्नड़ अंक को ठीक से पहचानने में विफल रहने पर चेक को ‘अस्वीकार’ करने के लिए 85,177 रुपये का जुर्माना लगाया है.

उपभोक्ता मंच ने चेक अस्वीकार करने के मामले में SBI पर 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया

धारवाड़ जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा पर एक कन्नड़ अंक को ठीक से पहचानने में विफल रहने पर चेक को ‘अस्वीकार’ करने के लिए 85,177 रुपये का जुर्माना लगाया है.

हुबली के सरकारी पीयू कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर वादीराजाचार्य इनामदार ने तीन सितंबर, 2020 को अपने बिजली बिल के लिए हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एचईएससीओएम) को 6,000 रुपये का एसबीआई का चेक जारी किया.

एचईएससीओएम का केनरा बैंक में खाता था और इसलिए चेक को मंजूरी के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल में एसबीआई शाखा में भेजा गया था.

चेक पर अंक समेत सभी जानकारी कन्नड़ में भरी गयी थी.

हलियाल में एसबीआई शाखा ने चेक पर लिखे कन्नड़ अंक ‘नौ’ को ‘छह’ समझकर चेक को अस्वीकार कर दिया. जबकि अंक नौ, ‘सितंबर’ माह को दर्शाता है, लेकिन बैंक ने इसे ‘जून’ समझ लिया, जिसके बाद इनामदार ने अपनी शिकायत के साथ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया.

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