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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए दिया बड़ा ऑर्डर

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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऑर्डर दिया है. विभाग ने वेरीफिकेशन नियमों को भी सख्त कर दिया है. वेरीफिकेशन के लिए पहले 120 दिन का समय मिलता था. अब उसको घटाकर महज 30 दिन कर दिया गया है.

ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए दिया बड़ा ऑर्डर

ITR Filing Deadline : आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. अगर आपने अपना आईटीआर अभी तक नहीं भरा है तो अब आप इसे तुरंत पेनाल्टी के साथ भर दें. सरकार ने आईटीआर के एक और बड़े नियम में बदलाव किया है. सरकार ने ई-वेरिफिकेशन के नियम कड़े कर दिए हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऐसे लोगों को ई-वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त मिलेगा.

इनकम टैक्स विभाग का आदेश!

इनकम टैक्स विभाग के आदेश के मुताबिक, आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटीआर-वी ई-सत्यापन या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा को 1 अगस्त से मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है. विभाग ने 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर डेडलाइन में बदलाव की घोषणा की थी. यानी 1 अगस्त को आईटीआर जमा करने वालों के लिए ई-वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. 

ये नियम उन करदाताओं पर लागू किए गए हैं जो 1 अगस्त को या उसके बाद अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं. सीबीडीटी की नई अधिसूचना के अनुसार, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न जमा करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी जमा किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा के प्रसारण की तारीख से 30 दिनों के भीतर. Also Read – Revised ITR : रिटर्न दाखिल करने में हो गई है गलती, तो न लें टेंशन, आसानी से दाखिल करें संशोधित ITR, जानें- क्या है प्रक्रिया?

वेरीफिकेशन है जरूरी

आयकर कानूनों के अनुसार, ‘यदि आईटीआर दाखिल करने के बाद सत्यापित नहीं किया गया है, तो आईटीआर को वैध नहीं माना जाएगा. नियम के अनुसार आप इसे छह तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं. आम तौर पर, ITR-1, ITR-2 और ITR-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है.

आप इन तरीकों से कर सकते हैं ITR e-verify

  • आधार ओटीपी के जरिए
  • नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करें
  • बैंक खाता संख्या के माध्यम से ईवीसी
  • डीमैट खाता संख्या के माध्यम से ईवीसी
  • बैंक एटीएम के माध्यम से ईवीसी
  • सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के माध्यम से आईटीआर-वी की हस्ताक्षरित प्रति भेजकर

आधार के माध्यम से आईटीआर को ई-वेरीफाई कैसे करें

  • अपने ई-फाइलिंग खाते तक पहुंचने के लिए https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • क्विक लिंक्स के तहत ई-वेरीफाई रिटर्न विकल्प चुनें.
  • इसमें आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करें का चयन करें.
  • इसके बाद ई-वेरीफाई स्क्रीन पर क्लिक करें.
  • ‘आधार ओटीपी स्क्रीन’ पर चेक किए गए अनुसार ‘आधार विवरण सत्यापित करने के लिए सहमत’ चुनें.
  • इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें.
  • अपने आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 अंकों के ओटीपी को दर्ज करने के बाद, मान्य करें पर क्लिक करें.
  • याद रखें कि यह ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध है. आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे.
  • आपको स्क्रीन पर एक ओटीपी एक्सपायरी काउंटडाउन टाइमर भी दिखाई देगा, जो ओटीपी प्राप्त होने पर आपको सूचित करेगा.
  • जब आप Resend OTP पर क्लिक करेंगे तो एक नया OTP जनरेट होगा और आपको मिल जाएगा.
  • अब सफलता संदेश और लेनदेन आईडी वाला एक पेज दिखाई देगा.
  • आगे के उपयोग के लिए ट्रांजेक्शन आईडी को संभाल कर रखें.
  • आपके द्वारा फाइलिंग पोर्टल पर दिए गए ई-मेल और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भी भेजा जाएगा.

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