Indian Railways : ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी लगाए जाने की अफवाह पर रेलवे ने जवाब देते हुए कहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले का जो नियम था. उसी पर काम हो रहा है.
Indian Railways : भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों द्वारा कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें दावा किया गया था कि यात्रियों द्वारा रेलवे टिकट कैंसिल करने पर उस पर जीएसटी लगाया जाएगा.
रेलवे ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 23 सितंबर, 2017 को जारी निर्देश के अनुसार, टिकट कैंसिल करने के मामले में, टिकटों के रेलवे कैंसिलेशन और किराया नियम के रिफंड के साथ-साथ बुकिंग के समय जीएसटी की कुल राशि पर शुल्क लगाया जाता है, जो कैंसिल करने पर पूरा वापस कर दिया जाता है.
बयान में आगे कहा गया है कि रिफंड नियम के अनुसार कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी राशि रेलवे द्वारा बरकरार रखी जाती है. यह केवल एसी और प्रथम श्रेणी में लागू होता है. जीएसटी वित्त मंत्रालय की ओर से एकत्र किया जाता है. नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
इस बीच मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो एसी प्रथम श्रेणी / कार्यकारी वर्ग के लिए 240 / – रुपये की दर से फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा. एसी 2 टियर / प्रथम श्रेणी के लिए 200 /रुपये, एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये और स्लीपर क्लास के लिए 120/- रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए 60/- रुपये प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज काटा जाता है.
यदि एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे के भीतर और 12 घंटे तक कैंसिल किया जाता है, तो कैंसिलेशन शुल्क उपरोक्त खंड में उल्लिखित न्यूनतम फ्लैट दर के अधीन किराए का 25% होगा. चार्ट तैयार करने तक ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटे से कम और चार घंटे तक, जो कि पहले है, न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के अधीन भुगतान किए गए किराए का 50%. चार्ट तैयार करने का समय ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से या पिछले चार्ट तैयारी स्टेशन से चार्ट तैयार करने का समय है.
आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट कैंसिल करना
सामान्य उपयोगकर्ता के लिए चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता है. उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों के लिए ऑनलाइन टीडीआर फाइलिंग का उपयोग करें और आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की गई ट्रैकिंग सेवा के माध्यम से धनवापसी मामले की स्थिति को ट्रैक करें. टीडीआर रेलवे के नियमों के अनुसार दाखिल किया जा सकता है.
टिकट कैंसिल नहीं होने या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं करने की स्थिति में कन्फर्म आरक्षण वाले टिकटों पर किराए की कोई वापसी स्वीकार्य नहीं होगी.
आरएसी ई-टिकट पर किराए की कोई वापसी स्वीकार्य नहीं होगी. यदि टिकट कैंसिल नहीं किया जाता है या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट पहले तक टीडीआर ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता है.
यदि पार्टी ई-टिकट या पारिवारिक ई-टिकट पर एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी किया गया है, तो कुछ यात्रियों ने आरक्षण की पुष्टि की है और अन्य आरएसी या प्रतीक्षा सूची में हैं, किराया की पूर्ण वापसी, क्लर्केज को कम करने के लिए स्वीकार्य होगा. कन्फर्म यात्री भी इस शर्त के अधीन होंगे कि टिकट ऑनलाइन रद्द कर दिया जाएगा या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट पहले तक सभी यात्रियों के लिए ऑनलाइन टीडीआर दर्ज किया जाएगा.